समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि मप्र शासन द्वारा कोविड-19 के दौरान 31 अगस्त 2020 की कुल बकाया राशि को अस्थागित किया गया है। अस्थागित बकाया राशि के भुगतान हेतु म.प्र. शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत प्रथम विकल्प में उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त भुगतान किये जाने पर 31 अगस्त 2020 की स्थिति में मूल बकाया राशि का 40 प्रतिशत एवं सरचार्ज राशि 100 प्रतिशत माफ किये जाने का प्रावधान है तथा द्वितीय विकल्प में उपभोक्ता द्वारा छ. समान मासिक किश्तों में भुगतान किये जाने पर 31 अगस्त 2020 की स्थिति में मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत एवं सरचार्ज राशि 100 प्रतिशत माफ किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.12.2021 तक पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है।
योजनांतर्गत होशंगाबाद शहर अंतर्गत 2744 नं उपभोक्ताओं द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में 7662 नं. उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण करवाया जाकर राशि रू.55.20 लाख का भुगतान कर राशि रु.42.51 लाख की छूट प्राप्त कर योजना का लाभ लिया गया है। योजना में पंजीकरण की अंतिम तारीख 15 दिसम्बर 2021 है।
उप महाप्रबंधक अंकुर मिश्रा ने समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि योजनातर्गत पंजीकरण करवाये जाने हेतु क्षेत्रीय लाईनमेन, वितरण केन्द्र कार्यालय में सम्पर्क करें। उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु दिनांक 15.12.2021 दिन बुधवार को होशंगाबाद शहर क्षेत्र में मालाखेडी वड चौराहा, सेठानी घाट, आदर्श नगर, हाउसिंग बोर्ड, ग्वालटोली, संजय नगर, जुमेराती बालागंज एवं फेफरताल क्षेत्र में शिविर लगाये जायेंगे। सिवनी मालवा शहर क्षेत्र में बाबा कॉलोनी, बानापुरा, गाडरी मोहल्ला एवं दूधिया वह कॉलोनी में उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु शिविर लगाये जायेंगे। समस्त उपभोक्ता शिविर स्थल, वितरण केन्द्र कार्यालय में उपस्थित होकर तथा क्षेत्रीय लाईनमेन से सम्पर्क कर योजना का लाभ लेने हेतु पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाकर योजना का लाभ उठायें।