महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं मानव अधिकार दिवस

 

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं मानव अधिकार दिवस
जन जागरूकता कार्यक्रम
खरगौन | 

 
    महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं मानव अधिकार दिवस‘‘ जन जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभाग्रह में महिला बाल विकास विभाग के सहायोग से कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, वन स्टॉप सेन्टर, प्रशासक तथा सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ‘‘ममता‘‘ व एमएसडबल्यू. के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन करते हुए ‘‘ममता‘‘ के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर श्री अमित शिन्दे द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी दी। किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सीमा जोशी द्वारा पॉस्को एक्ट एवं श्री बसंत सोनी द्वारा मानव अधिकारों के बारें में जानकारी दी गई। वन स्टॉप सेन्टर प्रशासक, सुश्री सरस्वती सोनी द्वारा बताया गया कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, लैंगिक, शारिरिक आर्थिक बल प्रयोग, दहेज संबंधी उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते है। घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं और बालिकाओं को वन स्टॉप सेन्टर पर दी जाने वाली आपातकालीन सहायता, कानुनी सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता तथा आश्रय सुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बालिकाओं एवं महिलाओं को घरेलु हिंसा से सुरक्षा हेतु आव्हान किया गया। जन जागरूकता के लिए प्रेरित करते हुए महिला हेल्पलाईन नं. 181 की जानकारी देकर अधिकारों से परिचय कराया गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री हरिश भावसार, श्री राजेश जोशी के द्वारा बाल सुरक्षा, बालश्रम एवं बाल यौन शोषण के साथ चाइल्ड लाईन नं. 1098 एवं पुलिस सहायता नं. 100 के बारे में जानकारी देते हुए एम.एस.डब्ल्यू. के छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर प्रश्नों के जवाब अधिकारी एवं सदस्यों द्वारा दिये गये तथा उन्हे जागरूक किया गया।

खरगोन से अजय जैन की खास रिपोर्ट