सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने पर होगी 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही

 

सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने पर होगी 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही
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खरगौन | 
     अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 25 फरवरी 2022 तक लागू किए है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
    प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत द्वेष पहुंचाने वालों पर उक्त कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत उक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्माे पर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत द्वेष पहुंचाने के उपदेश से पोस्ट करना, फारवर्ड करना, लाईक करना, गलत उद्देश्य के लिए किसी जगह संग्रहित होने की सूचना देना, गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान करना आदि प्रतिबंधित रहेगा।

अजय जैन की खास रिपोर्ट