विवाहिता की हत्या में तीन अभियुक्त को कारावास

 विवाहिता की हत्या में तीन अभियुक्त को कारावास



कौशाम्बी थाना चरवा क्षेत्र की एक विवाहिता की हत्या के आरोप में उसके पति सास-ससुर को अदालत ने सजा सुनाई है आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है थाना में पंजीकृत डीपी एक्ट के अभियुक्त इंद्रपाल पुत्र सुंदरलाल  भद्दी पत्नी सुंदरलाल व सुंदरलाल पुत्र स्व0 बुद्धालाल निवासी अरई सुमेरपुर थाना चरवा विवाहिता की हत्या के आरोपी है मुकदमे की सुनवाई के दौरान पति इंद्रपाल को न्यायालय एडीजे एफटीसी द्वारा गंभीर एंव जघन्य अपराध का दोषी मानते हुए अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व पंद्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई व सास भद्दी देवी वा ससुर सुंदरलाल को 7-7 वर्ष कारावास वा 15000-15000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया गया जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई


चायल तहसील से अम्बिकेश पाण्डेय की रिपोर्ट