महेश्वर में एक होटल पर दो विभागों ने दर्ज की एफआईआर

 

महेश्वर में एक होटल पर दो विभागों ने दर्ज की एफआईआर
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खरगौन | 
   महेश्वर स्थित ओनम होटल पर 25 और 26 नवंबर को दो विभागों ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक मप्र आबकारी अधिनियम 1915 धारा- 34 (2) व 49 क और दूसरी खाद्य एवं औषधी प्रशासन द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुकबीर द्वारा अवैध देशी व अंग्रेजी शराब का भण्डारण की सूचना पाए जाने पर निरीक्षक श्री पंकज तिवारी ने आरक्षक आशीष और अर्पित के साथ होटल ओनम का निरीक्षण किया गय तलाषी में 11 क्वाटर लंदन अंग्रेजी, 11 आरएस क्वाटर, 5 एमडी विस्की, 4 एमडी रम, 11 मैजिक मुमेंट क्वाटर, 8 स्ट्रेलिंग रिजर्व, 8 ब्लेंडर, 15 ब्लूचिप, 12 ऑल विजन, 3 एमडी रम बॉटल, 01 बॉटल स्ट्रेलिंग, 03 आरएस बॉटल, 10 हांटर बियर, 21 किंग फिसर, 05  लेमॉन बियर, 24 लेमॉन केन, 14 देषी सफेद क्वाटर, 2 प्लास्टिक की केन, 30 लीटर महूआ शराब और 05 स्प्रीट पाया गया। इन सभी देषी व अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत 33 हजार रूपये बताई गई। आरोपी शैलेन्द्र पिता नयनसिंह दरबार राजपुत मोहल्ला महेश्वर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

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    इसी होटल मालिक पर खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग द्वारा भी 26 नवंबर को महेष्वर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरसिंह सोलंकी ने बताया कि 25 नवंबर को ओनम होटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह और एसडीओपी श्री डीआरएस चौहान ने भी निरीक्षण कर जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान होटल और रसोई घर में किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं की गई। खाद्य सामग्री खुली अवस्था में रसाई में खाद्य तेल खुला हुआ और अन्य तरह के मसाले भी खुले पाए गए। होटल में मौजूद पनीर, सोयाबीन और गेहूं के आटे में मिलावट की शंका होने पर फार्म नंबर 5 ए में सूचना देकर मानक स्तरों की जांच के लिए नमूना लिया गया। होटल मालिक शैलेन्द्र सिंह दरबार पर आईपीसी की संगत धारा- 269 में एफआईआर दर्ज कराई गई।