अप्रैल में ही ले लो मई तक का राशन
अप्रैल में ही ले लो मई तक का राशन 
 
पीडीएस दुकानों से दो माह का राशन वितरण करने के हुए आदेश
गरीबों को लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू  के दौरान राशन  के लिए परेशान न होना पड़े। इसके लिए प्रदेश शासन ने गरीब उपभोक्ताओं को अप्रैल के साथ मई का राशन  भी देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में शामिल पात्र परिवारों के लिए शासन ने कोरोना संक्रमण  के इस दौर में अप्रैल एवं मई 2021 का एकमुश्त खाद्यान, शक्कर, नमक का आवंटन जारी किया है। यानी हितग्राही परिवार इस माह के साथ-साथ अगले माह के लिए भी खाद्यान, शक्कर एवं नमक आदि सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली  की दुकानों से ले सकते हैं। जिन पात्र परिवारों द्वारा माह अप्रैल की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है। उन परिवारों को माह मई की सामग्री का वितरण अप्रैल में किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर दो माह अप्रैल एवं मई की एकमुश्त सामग्री वितरण की सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी। सभी दुकानदार विक्रेता एवं प्रबंधकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ सामग्री वितरण के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन  का भी पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए है। निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं सहकारी भंडार के प्रबंधक एवं विक्रेताओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
मिट्टी के तेल में कटौती
फूड विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब प्रति राशन व मजदूरी कार्ड पर गरीब पात्र उपभोक्तों को वितरण किया जाने वाला केरोसिन कम कर दिया है। अब प्रति परिवार को हर माह एक लीटर केरोसिन मिलेगा। वहीं दो किलो गेहू, दो किलो बाजरा व एक किलो वाली नमक की थैली एक रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह मिलेगा।