न्यायालय ने पूर्व टीआई बैतूल को भेजा जेल
न्यायालय ने पूर्व टीआई बैतूल को भेजा जेल


 दतिया में आज बैतूल के पूर्व टीआई राजेंद्र धुर्वे ने न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया। श्रीमती गुंजन शर्मा की कोर्ट ने पूर्व टीआई बैतूल की सुनवाई ना करते हुए मेडिकल परीक्षण के साथ जेल वारंट बना दिया है अब इनकी सुनवाई जिला न्यायालय में होगी।
मामला यह है सितंबर 2012 में दतिया के तत्कालीन कलेक्टर जेपी कबीरपंथी और एडवोकेट मोहर सिंह कौरव के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चन्द्र शेखर सोलंकी के आदेश पर ना सिर्फ वकील मोहर सिंह कौरव को पकड़ा गया बल्कि बडोनी थाने में पुलिस ने बेदर्दी से पिटाई के न्यायालय ने दतिया एसडीओपी सहित दतिया टी आई व थाना बडोनी, थाना बसई प्रभारी सहित 8 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। जब सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को फरार घोषित कर पांच हज़ार का इनाम रखा गया। 25 मार्च को तीन आरोपियों ने सरेंडर ने सरेंडर कर दिया था । आज बैतूल के तत्कालीन टी आई राजेंद्र धुर्वे ने सरेंडर कर दिया है।