वागाराम बोस की रिपोर्ट
परेऊ/ बाड़मेर 24अप्रेल शनिवार। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शनिवार को तहसील गिड़ा क्षेत्र के परेऊ में जसनाथ बस का 500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।गिड़ा तहसीलदार शिवजी राम बावरी ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है।उन्होंने बताया कि जिले में शनिवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर परेऊ से बालोतरा जाने वाली जसनाथ बस मे यात्रा करने वाले यात्री बिना मास्क व कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करते हुए बस में 5 यात्री सवारिया ज्यादा बैठा रखी थी। कोरोना महामारी के गाइडलाइन की पालना नही करने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। परेऊ मार्केट में गिड़ा तहसीलदार शिवजी राम बावरी व एएसआई हरिराम चौधरी सहित गिड़ा पुलिस जाब्ता ने कोरोना महामारी की सरकारी गाइडलाइन का पालना करने को लेकर आमजन से अपील करते हुए मास्क लगवाने वह 2 गज की दूरी बिना वजह घर से नहीं निकलने को लेकर पालना करने की ग्रामीणों से अपील की।