सम्पूर्ण जिले में 9 अप्रैल सांय 6:00 से 12 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
सम्पूर्ण जिले में 9 अप्रैल सांय 6:00 से 12 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
 डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय
 होशंगाबाद जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 9 अप्रैल सांय 6:00 से 12 अप्रैल 2021 को प्रातः 6:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार लॉकडाउन प्रभावी होगा।यह निर्णय शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए। कलेक्टर  धनंजय सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार 9 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधायक होशंगाबाद डॉ  सीतासरन शर्मा, विधायक सिवनी मालवा प्रेम शंकर वर्मा,  मनोहर बड़ानी, शगोपाल प्रसाद खड्डर, सेवादार हरभजन सिंह,  हाफिज अशफ़ाक, अपर कलेक्टर श्री जी पी माली , एसडीएम आदित्य रिछारिया उपस्थित थे।
  बैठक में कलेक्टर  धनंजय सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से समूह सदस्यों को अवगत करवाया गया । जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में  निर्णय लिया गया कि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार 9 अप्रैल को सांय 6:00 बजे से सोमवार 12 अप्रैल को प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार लॉकडाउन प्रभावी होगा। इस दौरान अत्यावश्यक कार्य अथवा चिकित्सीय कार्य के अलावा लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त दुकानें/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सामूहिक भोज, खेलकूद ,मनोरंजन अकादमी, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम एवं समामेलनों पर प्रतिबंध रहेगा   सामाजिक /शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन /सांस्कृतिक/ राजनीतिक/ धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किंतु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति से किए जा सकेंगे। शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति तथा उठावना , मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट / भोजनालय/ होटल में बैठकर खाने पर प्रतिबन्ध रहेगा, परंतु टेकअवे भोजन प्रदाय किया जा सकेगा। जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में पांच दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए जाते है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगें। पांच कार्यदिवसों में  कार्यालयीन समय प्रातः दस बजे से सांय छह बजे तक नियत होगा।बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की जाए। इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिए जाएं ताकि आमजन और अधिक सावधानी एवं सतर्कता बरतें। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा आग्रह किया गया कि वे  व्यक्ति जो अपनी कोरोना जांच करवाते हैं, वे रिपोर्ट आने की अवधि तक अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहें। जिससे संक्रमण  का प्रसार ना हो पाएं।योजनाबद्ध रूप से वैक्सीनेशन कार्य जारीबैठक में बताया गया कि होशंगाबाद जिले में योजनाबद्ध रूप से जिले में वैक्सीनेशन कार्य जा रही है, जिले में आज दिनांक तक 86587 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जा चुका है, जोकि लक्ष्य की तुलना में बड़ी उपलब्धि है।