महान टू से धोखाधड़ी कर चोरों ने फर्जी दस्तावेज लगा कर पार किया कोयला…अब गए सलाखों के पीछे…राजपुर पुलिस की कार्यवाही…
सरगुजा संभाग बलरामपुर
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महान टू से धोखाधड़ी कर चोरों ने फर्जी दस्तावेज लगा कर पार किया कोयला…अब गए सलाखों के पीछे…राजपुर पुलिस की कार्यवाही…
राजपुर।पुलिस ने धोखाधड़ी कर महान टू से फर्जी दस्तावेज लगाकर ट्रक से कोयला लोड कर अन्यत्र कहीं ले जाने के मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है ।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी संजय जायसवाल पिता निहोरा प्रसाद जायसवाल निवासी बदौली थाना राजपुर दिनाक 19 मार्च को थाना में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि महान 2 खदान से कोयला लोडकर उडिसा प्लांट ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स झारसुगड़ा भेजता हूँ । 10 मार्च को वाहन चालक भीमा 14 चक्का ट्रक क्रमांक CG15 AC 5841 के चालक द्वारा पेपर लेकर आया और कोयला लोड करने की बात किया।कोयला लोड करवाकर तथा डीजल खर्चा 1500 एवं 8000 रूपये ड्रायवर खर्चा देकर ट्रक को रवाना किया गया था। 13 मार्च को वाहन स्वामी मुख्तार अंसारी ट्रक क्रमाक CG15 AC 5841 आया और वाहन में कोयला लोड करने को बोला।जिसके बाद गाडी महान 3 से कोयला लोड की तब पता चला कि पहले उठाव किया गया कोयला गन्तव्य तक नहीं पहुंचा और वाहन स्वामी द्वारा यह बताने पर की मेरी गाड़ी 10 मार्च को बिलासपुर में थी। तब मुझे पता चला कि चालक भीमा द्वारा ट्रक क्रमांक CG15 AC 5841 का नम्बर प्लेट व वाहन का दस्तावेज इस्तमाल कर किसी अन्य ट्रक में धोखाधड़ी करते हुए महान 2 से कोयला लोड कर अन्यत्र कही ले जाया गया।पुलिस ने घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जिसके बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेज सरगुजा आर पी साय एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर प्रशात कतलम के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुदविभागीय अधिकारी मनोज तिर्की के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजपुर उप निरीक्षक अखिलेश सिंह द्वारा टीम गठित कर अवैध कोयले एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर कोयला चोरी के आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया।जिसमे आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया।पुलिस ने बकरीहवा निवासी थाना बीजपुर जिला सोनभद्र निवासी भीमा पांडे पिता स्वर्गीय अशोक पांडे 26 वर्ष सागर पांडे पिता जगदीश पांडे 24 वर्ष राहुल पांडे पिता शिवपूजन पांडे 26 वर्ष एवं अंबिकापुर कुंडला सिटी निवासी मनोज अग्रवाल उर्फ मोनू पिता सुरेश अग्रवाल उम्र 30 वर्ष के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए जेल भेज दिया है।
इस कार्यवाही उप निरीक्षक अखिलेश सिंह प्रधान आरक्षक शशि शेखर तिवारी सुधीर सिंह आरक्षक नरेंद्र कश्यप आकाश तिवारी दृगपाल डहरे प्रेमसाय कुजूर एवं महिला आरक्षक अनुपमा कपूर शामिल थे !
सौरव कुमार चौबे कि रिपोर्ट