नरवाई में आग लगाना होगा दंडनीय
होशंगाबाद /जिले में नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटना जनित आपदा की आशंका के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति खेत में खड़े डंठलों अथवा नरवाई में आग नहीं लगाएगा। भूसा मशीन का उपयोग प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। भूसा मशीन का उपयोग 2 अग्निशामक यंत्रों के साथ किया जावेगा। बिना अग्निशामक यंत्र/ सुरक्षात्मक उपायों के भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा।
समस्त हार्वेस्टर संचालकों को निकट स्थित पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर मालिक/ चालक को दो अग्निशामक यंत्र चालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना अनिवार्य होगा। रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर तथा समुचित सुरक्षा प्रबंधन के साथ ही किया जा सकेगा।
समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कार्यपालक दंडाधिकारी तथा थाना प्रभारी को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश जिले में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों तथा अस्थाई तौर पर आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।