पशु मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ, सिवनी मालवा शहर

होशंगाबाद- एवं उपनगरीय बानापुरा की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की पशु मालिकों पर वैधानिक कार्यवाही नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा प्रारंभ कर दी गई है नगर में घूम रहे आवारा पशुओं की वजह से आवागमन बाधित होता है एवं दुर्घटनाएं होती हैं जिससे पशु एवं आम जनों को जान माल की हानि होती है तथा कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है मुख्य नगरपालिका अधिकारी  शिवनी मालवा द्वारा थानाप्रभारी सिवनी मालवा को पत्र लिखकर तथा पशु मालिकों की सूची देकर अवगत करा दिया गया है पत्र में दिया गया है कि उल्लेखित पशु मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 289 एवं पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ज)(झ) एवं(ज) के तहत वैधानिक कार्यवाही के लिए लिखा गया है जिन पशु मालिकों के विरुद्ध नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा लिखा गया है उसमें भूपेंद्र पिता श्याम लाल सोनी दुर्गा कॉलोनी बानापुरा किशोर पिता प्रेम सिंह उईके लोहिया पुल के पास सिवनी मालवा किशोर पिता प्रेम सिंह उईके लोहिया पुल के पास सिवनी मालवा तथा सिम्मा खान पिता सिम्मी खान सिवनी मालवा शामिल है सूची में पशुओं के कान में लगे टैग नंबर को भी उल्लेखित किया है ज्ञात रहे कि सिवनी मालवा तथा बनापुरा में पशु मालिकों द्वारा अपने पशुओं को सुबह से आवारा छोड़ दिया जाता है कार्यवाही ना होने के कारण पशु मालिकों के हौसले बुलंद हैं।                                            प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट