होशंगाबाद- आज नागरिक अधिकार जन समस्या निराकरण कमेटी के अध्यक्ष आत्माराम यादव द्वारा कलेक्टर के नाम एक आवेदन दिया जिसमें कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से भाजपा नेता द्वारा सहकारी समिति की करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण कराने के शरीर के लिए दोषी मानकर उन पर कार्रवाई कर क्रमिक भूमि से भवन को हटाया जाए पूर्व में अक्टूबर 2018 एवं आगे अन्य पत्रों के माध्यम से तहसीलदार होशंगाबाद ग्राम सुधार सहकारी समिति मर्यादित रसूलिया पंजीयन क्रमांक डी आर एच /1970 दिनांक 9/10/ 1974 की रसूलिया स्थित पटवारी हल्का नंबर 10 में खसरा नंबर 18 / 14 एवं 19 / 16 में 80 * 60 का 4800 वर्ग फिट भूमि के 11 फीट भूभाग पर भाजपा नेता द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर भूमि का सीमांकन कर समिति की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किए जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षक एवं समापक किशोर पाराशर द्वारा कार्यवाही किए जाने को नजरअंदाज किया जाकर तहसीलदार आलोक पारे, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक देवेंद्र सहारिया द्वारा कोई कार्रवाई ना कर संबंधित भूमि पर अतिक्रमण कराकर पक्की पक्का आलीशान भवन बनवाए जाने में सांठगांठ की गई है जिसमें उनके द्वारा संरक्षण देना भारी लेनदेन की पुष्टि करता है मामला आपके संज्ञान उप आयुक्त सहकारिता द्वारा रखे जाने एवं जनसुनवाई मैं भी रखने पर निराकृत नहीं किया समिति की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत को 2 वर्षों तक निराकृत ना कर अतिक्रमण होते देने पर रोक ना लगाना पूरी प्रक्रिया को संदेह की परिधि में लाता है और रसूखदार अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा समिति की भूमि पर टाउन प्लानिंग, विभाग लोक निर्माण विभाग, तहसील एवं नगर पालिका से डायवर्सन एवं अनापत्ति प्राप्त कर करोड़ों की भूमि को हड़पना एक गंभीर अपराध है जिसमें शामिल सभी अधिकारी भी दोषी हैं अतः उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर बने भवन को तुड़वा कर अतिक्रमण मुक्त करते हुए समय पर कार्रवाई ना कर अतिक्रमण के लिए भी दोषी सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की कृपा करें का कष्ट करें। प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट
नागरिक अधिकार जन समस्या निराकरण कमेटी के अध्यक्ष आत्माराम यादव द्वारा